India News (इंडिया न्यूज़), MP News, ग्वालियर: एमपी में ग्वालियर जिला अदालत क एमपी- एमएल कोर्ट ने मुरैना के सुमावली क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुसावाह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सात साल पुराने हत्या के प्रयास के केस में कांग्रेस विधायक अजब सिंह को किया दोषमुक्त किया है।
इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में विधायक अजब सिंह को बरी किया था।
मुरैना जिले के सोमावली के एक पुरुष वकील अजब सिंह पर कब्रिस्तान की जमीन के मालिकाना हक के विवाद में अपने साथियों के साथ मिलकर दो लोगों की हत्या करने का आरोप है।
19 जून 2016 को मुरैना जिले के सुमावली से विधायक अजब सिंह पर आरोप था कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर अजब सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर दो लोगों पर जानलेवा हमला किया था। विधायक अजब सिंह शीलनगर सागर ताल रोड स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर ट्रैक्टर व जेसीबी से सफाई करा रहे थे।
इसी दौरान आरिफ मौके पर पहुंचा और विरोध करने लगा। उसी दौरान रज्जाक भी वहां पहुंचा और दोनों ने ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की तभी दोनों पर जानलेवा हमला हो गया। जिसमें दोनों घायल हो गए।
मौके पर पहुंची थाना बहोड़ापुर पुलिस मौके से बंदूक सहित अन्य सामान जब्त कर धारा 307 के तहत अजब सिंह कुशवाह, भागचंद्र किरार, वीरेंद्र सिंह, सीताराम के खिलाफ केस दर्ज किया और न्यायालय में चालान पेश किया। जानकारी मिली है की अभियोजन का यह पूरा मामला संदिग्ध था। जिस आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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