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PESA Act in MP:पेसा कानून को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर बोला हमला, कहा-शिवराज की घोषणा को कागजी खेल

• LAST UPDATED : November 18, 2022
PESA Act in MP: मध्य प्रदेश के 11 हजार से ज्यादा गांवों में पेसा एक्ट PESA Act लागू हो गया है। जिसको लेकर 22 नवंबर को राजधानी भोपाल में एक बड़ी बैठक और कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। इसके अलावा 20 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक प्रदेश भर में 11 हजार 757 गांवों में ग्राम सभाएं भी होंगी। लेकिन मध्यप्रदेश में इस एक्ट को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेर लिया है।

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दरसअल कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने पेसा कानून बनाने की मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणा को कागजी खेल बताया है। उन्होंने कहा कि जो काम हमारी सरकार 27 साल पहले ही कर चुकी है, उसका श्रेय लेने की कोशिश शिवराज सरकार कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1995-96 में मप्र में पेसा कानून लागू कर चुकी थी। तो तीन दशक बाद फिर से इसकी घोषणा करने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस पहले ही पेसा अधिनियम लागू कर चुकी है।

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भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि भू-राजस्व संहिता की धारा 165/6 के अनुसार आदिवासी की जमीन की खरीद-बिक्री पर पहले से ही रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। दूसरा, मुख्य अधिकार, अगर किसी आदिवासी की जमीन गलत नीयत से खरीदी-बिक्री की गई है। तो धारा 170 के तहत उसे वापस लेने का अधिकार कांग्रेस पहले ही सुनिश्चित कर चुकी है।

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