इंडिया न्यूज़, Gwalior News : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ ने राज्य के 35 निजी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और अन्य मुद्दों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक, एमपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने संवाददाताओं से कहा कि कल, एचसी बेंच ने 35 निजी नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज की सीबीआई जांच का निर्देश दिया।
जिन्हें सक्षम अधिकारियों से मान्यता प्राप्त नहीं थी। लेकिन 2019-20 के शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को अवैध रूप से भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक, श्री रघुवंशी ने कहा कि इन कॉलेजों ने पिछले साल अपने संस्थानों को सक्षम अधिकारियों से मान्यता दिलाने के लिए मदद की गुहार लगाई थी।
उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ जितेन शुक्ला, भारतीय नर्सिंग परिषद की सचिव कर्नल सरबजीत सिंह कौर और सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक दीपक पुरोहित उपस्थित थे। जानकारी के मुताबिक, “मान्यता न होने के बावजूद 35 कॉलेजों ने छात्रों को प्रवेश दिया। इन संस्थानों में बुनियादी ढांचे की कमी है। सुनवाई के दौरान कॉलेजों के कामकाज में कई अनियमितताएं सामने आई थीं।
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