इंडिया न्यूज़, Bhopal Crime News: खातेगांव एडीजे कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी गलत इरादे से बच्ची को अपने साथ ले गया था। जबरदस्ती करने पर बच्ची चिल्लाई तो उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर उसके शव के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के शव को सीमेंट की बोरियों से ढक कर वहां से भाग गया।
फैसला सुनाते हुए जज ने कहा- ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति से समाज को बचाना जरूरी है। इसलिए इसे समाज से अलग करने के लिए ऐसी सजा जरूरी है।
इस मामले को रेयरेस्ट मानकर फास्टट्रैक कोर्ट में चलाया गया। तत्कालीन खातेगांव टीआई एमएस परमार और उनकी टीम ने 24 घण्टे में आरोपी को पकड़ा और 1 महीने के भीतर चालान पेश कर दिया। घटना के महज 6 महीने 12 दिन (193 दिन) में कोर्ट ने गुरुवार को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।
यह पहली बार है जब खातेगांव कोर्ट ने किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची के परिजनों ने कहा कि आज हमारी बेटी को न्याय मिला है।
आरोपी का यह कृत्य उसकी निर्दयतापूर्ण कामेच्छा को प्रकट करती है। जिसने ऐसी बालिका को अपना लक्ष्य बनाया, जिसका दुनिया देखना शेष था। आरोपी ने मृत बालिका को जो पीड़ा व यंत्रणा दी है, वह कल्पना से परे है। यह हिंसा की एक पराकाष्ठा है। इस कारण अभियुक्त के साथ नरमी बरतना न्यायोचित नहीं है, बल्कि अभियुक्त से समाज को बचाने के लिए उसे समाज से अलग करना जरूरी है, क्योंकि वह समाज के लिए घातक बन चुका है। मामले की परिस्थितियों और सामाजिक परिवेश को देखते हुए वर्तमान मामला विरल से विरलतम की श्रेणी में आता है। जिसमें मृत्युदण्ड दिया जा सकता है, जो न्यायोचित भी है।
7 नवंबर 2021 को खातेगांव की बागड़ी कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में 10 वर्षीय बच्ची का शव संदिग्ध हालत में मिला था। बच्ची का शव देखने के बाद परिजनों ने उसके साथ दुष्कर्म की संभावना जताई थी। पहले पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। दो दिन बाद दुष्कर्म/पॉक्सो की धाराएं बढ़ाई गई थीं।
आरोपी बच्ची को निर्माणाधीन मकान में ले गया था, जहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। जब बच्ची चिल्लाने लगी तो उसने गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसके शव के साथ दुष्कर्म किया। फिर पहचान छिपाने के लिए शव को सीमेंट की बोरी से ढक दिया और भाग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच सीमेंट की खाली बोरियां, जिनमें खून लगा हुआ था और मृतका के सिर के बालों का रबर बैंड जब्त किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस को कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी मिली कि बालिका को निर्माणाधीन मकान में दोपहर में गोलू के साथ देखा था। इसके बाद बच्ची के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र पिता भेरू सितोले उम्र 24 वर्ष निवासी गांव बड़ी बरछा के खिलाफ हत्या सहित अन्य धारा में मामला दर्ज किया। आरोपी गोलू को उसके घर से 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म स्वीकार कर लिया।
बालिका खातेगांव के ही एक निजी विद्यालय में कक्षा पांचवी की छात्रा थी। पिता एक होटल में कर्मचारी हैं। जिस गमछे का प्रयोग आरोपी ने हत्या के लिए किया था उसे बालिका की मां ने पहचान लिया था।
बच्ची के पिता के अनुसार वह रविवार दोपहर 3 बजे घर से खाना खाकर लौटा। इसके बाद उसकी पत्नी सो गई। शाम 5 बजे जब वह जागी और उसे बेटी नहीं दिखी तो उसने अपने पति को जानकारी दी। पिता होटल से घर आए और उसे ढूंढना शुरू किया।
बच्ची के घर के पास निर्माणाधीन मकान में पहले आरोपी मजदूरी करता था। आरोपी आसपास की जगह से परिचित था। आरोपी का बच्ची के घर आना-जाना था। निर्माणाधीन मकान के पास ही बच्ची का घर था। आरोपी की बच्ची पर निगाह थी। मौका मिलते ही दुष्कर्म के इरादे से बच्ची को मकान में ले गया। पुलिस के अनुसार आरोपी गोलू उर्फ नरेंद्र पर पूर्व में चोरी के दो प्रकरण और एक नकबजनी का प्रकरण भी दर्ज है।
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