सनावद: प्रदेश के बहुचर्चित लोक सेवक (नपा अध्यक्ष) द्वारा 25 लाख की रिश्वत के मामले में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ मंगलवार को फैसला आया। जिसमें विभिन्न धराओ के अंतर्गत सजा एवं आर्थिक दंड से दंडित किया है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मंडलेश्वर श्री संजीव कुमार गुप्ता द्वारा।
रिश्वत लेते हुए पकड़ा रंगे हाथों गया था आरोपी नरेंद्र शर्मा को
लोकायुक्त कार्यालय इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 10/ 2016 एवं अपराध क्रमांक 537/2015 में आरोपी नरेंद्र शर्मा उर्फ लाली नगर पालिका परिषद सनावद मैं अध्यक्ष के पद पर पदस्थ रहते हुए। आरोपी द्वारा आवेदक प्रवीण सोलंकी निवासी नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद से नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद में निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण पर लगी रोक हटाने के एवज में ₹ 10,00,000/- की रिश्वत राशि लेते हुए आरोपी नरेंद्र शर्मा उर्फ लाली को को रंगे हाथों पकड़ा गया था
धारा 7 में 3 वर्ष के श्रम कारावास से किया गया दंडित
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी नरेंद्र शर्मा को धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 50,000/- अर्थदंड से एवं धारा 13(1)डी, 13(2), में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 1,00,000/- अर्थदंड एवं अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई।
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