India News (इंडिया न्यूज़), Dhirendra Shastri: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते सोशल मीडिया फेसबुक, यू-ट्यूब और एक्स को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद बागेश्वर बाबा के खिलाफ विधायक आरडी प्रजापति व अन्य द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया से नहीं हटाई गई हैं।
इस याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज दुबे ने बताया कि जस्टिस राजमोहन सिंह की एकलपीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया एप्स को अवमानना नोटिस जारी कर उनके जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा है।
बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के शिष्य रंजीत सिंह पटेल की ओर से दायर याचिका पर अधिवक्ता पंकज दुबे के साथ रितिका गुप्ता ने अदालत में पक्ष रख। इस याचिका में आरोप लगाए गए है कि बिना जांचे धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो शेयर की जा रही है।
उन्होंने यह दलील दी कि धीरेन्द् शास्त्री बागेश्वर धाम, छतरपुर के पीठाधीश्वर हैं। वे सनातन धर्म के पूजनीय संत हैं और उनकी महिमा पूरे विश्व में फैली हुई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि धीरेंद्र शास्त्री की विलक्षणता से नाखुश होकर दुर्भावनावश पूर्व विधायक प्रजापति ने सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट और खबरें प्रसारित कराई गई है। इस मामले में हाई कोर्ट ने चार दिसंबर को पारित आदेश में तत्काल प्रभाव से आपित्तजनक टिप्पणियां हटाने के आदेश दिए गए थे लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर अवमानना याचिका दायर की है।
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