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Dhirendra Shastri: पंडोखर महाराज ने की बाबा बागेश्वर पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मामला पहुंचा हाई कोर्ट

• LAST UPDATED : July 5, 2024

India News MP (इंडिया न्यूज़), Dhirendra Shastri: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अपना पहला फैसला सुनाया है। यह फैसला कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित है।

लगाए ये आरोप

नरसिंहपुर निवासी अमीश तिवारी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुशरण शर्मा नामक एक संत धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। तिवारी ने दावा किया कि इन टिप्पणियों से उनकी आस्था को ठेस पहुंची है।

नए कानून के तहत कार्रवाई की मांग

याचिकाकर्ता के वकील पंकज दुबे ने नए कानून के तहत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस ने शिकायत पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह या तो तिवारी की शिकायत पर FIR दर्ज करे या फिर FIR दर्ज न करने का उचित कारण बताए। नए कानून के अनुसार, पुलिस को 14 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी।

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