India News(इंडिया न्यूज) MP, Digvijay Singh: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय पर BJP प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा पर व्यापम मामले में आरोप लगाने के बाद मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। आज कोर्ट ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। पूर्व सीएम दिग्विजय के खिलाफ लगे मानहानि केस की सुनवाई जिला अदालत की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि जिन तथ्यों के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है, उनके आधार पर मानहानि का दावा चलने योग्य नहीं है।
वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने RSS और बीजेपी के खिलाफ गलत बयान देने को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर मानहानि का केस दर्ज किया गया। उनकी तरफ से यह तर्क दिया गया कि 31 अगस्त 2019 को दिग्विजय सिंह ने भिंड के एक राजनीतिक समारोह में कहा था कि एक बात मत भूलिये, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, वह भाजपा, आरएसएस व बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं। एक बात और बताता हूं कि पाकिस्तान की ज आइएसआइ के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, उससे ज्यादा गैर मुसलमान कर रहे हैं। इस विवादित बयान को लेकर मानहानि केस दर्ज किया गया था।
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