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Digvijay Singh: कोर्ट का बड़ा फैसला! दिग्विजय सिंह को आरोपों से किया मुक्त

• LAST UPDATED : March 12, 2024

India News(इंडिया न्यूज) MP, Digvijay Singh: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय पर BJP प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा पर व्यापम मामले में आरोप लगाने के बाद मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। आज कोर्ट ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। पूर्व सीएम दिग्विजय के खिलाफ लगे मानहानि केस की सुनवाई जिला अदालत की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि जिन तथ्यों के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है, उनके आधार पर मानहानि का दावा चलने योग्य नहीं है।

इस वजह से मानहानि का केस दर्ज 

वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने RSS और बीजेपी के खिलाफ गलत बयान देने को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर मानहानि का केस दर्ज किया गया। उनकी तरफ से यह तर्क दिया गया कि 31 अगस्त 2019 को दिग्विजय सिंह ने भिंड के एक राजनीतिक समारोह में कहा था कि एक बात मत भूलिये, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, वह भाजपा, आरएसएस व बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं। एक बात और बताता हूं कि पाकिस्तान की ज आइएसआइ के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, उससे ज्यादा गैर मुसलमान कर रहे हैं। इस विवादित बयान को लेकर मानहानि केस दर्ज किया गया था।

इन नेताओं पर भी लगा मानहानि का केस 

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी कई नेताओं पर मानहानि का केस दायर किया गया है। मानहानि से जुड़े मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री भूपेन्द्र सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पर भी मानहानि का केस दायर किया गया है।