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मानहानि केस में दिग्विजय सिंह को झटका! मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

• LAST UPDATED : June 14, 2023

India News(इंडिया न्यूज़), Digvijay Singh Defamation Case, भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किले बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि उनके खिलाफ ग्वालियर कोर्ट में दायर मानहानि के मुकदमें पर सुनवाई जारी रहने वाली हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है।

जिसमें मानहानि मामले को निरस्त करने की माँग की गई थी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने सोमवार को दिग्विजय सिंह की याचिका पर यह फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया।

क्यों दिग्गाी पर लगा मानहानि का आरोप?

दरअसल, अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने ग्वालियर की कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत दायर किया था। जिसमें दिग्विजय सिंह पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के खिलाफ गलत टिप्पणियाँ और मानहानि करने का आरोप है। मानहानि के केस में बताया गया हैं कि 31 अगस्त 2019 में भिंड में एक सभा के दौरान दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को लेकर गलत बयानबाजी की थी।

दिग्गी के खिलाफ़ मानहानि का मुकदमा नहीं बनता

बता दें की ग्वालियर में दायर मानहानि के केस के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मुद्दे पर सुनवाई के दौरान दिग्गी के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं बनता है। यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता ने जो सीडी पेश की है।वह दिग्विजय सिंह के व्यक्तिगत बयान की सीडी है ना कि किसी मीडिया में सार्वजनिक तौर पर दिए गए बयान की सीडी हैं।

कई लोग हैं गवाह

इसलिए मानहानि का मामला कैसे बनता है? वहीं,अवधेश सिंह की ओर से अधिवक्ता अमित दुबे ने दलील दी कि इस मामले में कई लोगों ने गवाही भी दी है। अधीनस्थ अदालत में प्रमाण के तौर पर सीडी भी प्रस्तुत की गई हैं। ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभिक जांच के बाद ही सुनवाई के लिए शिकायत दर्ज की है।

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