इंडिया न्यूज़, Bhopal News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 65 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक सत्र अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा पाए एक दोषी को जमानत देने से इनकार कर दिया। जानकारी अनुसार दोषी की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि जिस अपराध का वह आरोप लगा रहा है वह गंभीर प्रकृति का है और उसे तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित नहीं हो सकती।
दोषी ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुनवाई के दौरान जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोषी ने 65 वर्षीय महिला को खाना बनाने के लिए बुलाया था और जबरन शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी मुताबिक कि अदालत में दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और बयान से संकेत मिलता है कि अपराध गंभीर प्रकृति का था और जमानत के लिए उसकी याचिका खारिज कर दी।
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