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Elections 2024: मतदान के वक्त अंगुली पर स्याही लगाने के लिए चुनाव आयोग ने जारी किये नियम

• LAST UPDATED : May 11, 2024

India News MP(इंडिया न्यूज़), Elections 2024: लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की अंगुलियों पर स्याही लगाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार, मतदान केंद्र पर पहुंचने पर मतदाता की बाईं तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाएगा।

कैसे लगाएंगी स्याही

मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की बाईं तर्जनी का निरीक्षण किया जाएगा। यदि उस पर तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ लगा हुआ हो, तो कपड़े से साफ किया जाएगा। इसके बाद ही स्याही लगाई जाएगी। स्याही नाखून से लेकर अंगुली के पहले पोर तक लगाई जाएगी।

इन बातों का रहा जाएगा ध्यान
यदि कोई मतदाता स्याही लगाने से इनकार करता है, या उसकी अंगुली पर पहले से ही कोई निशान हो, या वह स्याही हटाने की कोशिश करता है, तो उसे मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में मतदाता को मतदान कक्ष में जाने से पहले नियंत्रण यूनिट के प्रभारी अधिकारी द्वारा भी उसकी अंगुली की दोबारा जांच की जाएगी। यदि स्याही हटाई गई है या निशान अस्पष्ट है, तो उसकी अंगुली पर दोबारा स्याही लगाई जाएगी।

इस स्तिथि में क्या करें (Elections 2024)
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है, तो स्याही उसके बाएं हाथ की किसी भी अन्य अंगुली पर लगाई जाएगी। यदि बाएं हाथ में भी कोई अंगुली नहीं है, तो दाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएगी। यदि दोनों हाथों में कोई अंगुली नहीं है, तो स्याही बाएं या दाएं हाथ के सिरे (ठूंठ) पर लगाई जाएगी।

ये दिशा-निर्देश इसलिए दिए गए हैं ताकि मतदान के बाद मतदाता के मतदान केंद्र छोड़ने तक स्याही सूख जाए और एक स्पष्ट निशान बन जाए। इससे दोहरे मतदान पर रोक लगेगी।

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