इंडिया न्यूज़, विदिशा :
Emphasis on Population Control in Madhya Pradesh मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए पॉलिसी बना ली है। हालांकि यह अधिसूचना वर्ष 2000 में जारी(Notification issued in the year 2000) की गई थी कि अगर किसी कर्मचारी के पास 2001 के बाद दो से अधिक बच्चे हैं तो नौकरी पाने का हकदार नहीं (Not entitled to get a job if there are more than two children after 2001)होगा। ऐसे में अब विदिशा जिला शिक्षा अधिकारी अतुल मोदगिल (Vidisha District Education Officer Atul Modgil has issued a notice)ने शिक्षा विभाग के करीब एक हजार कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं।
शिक्षा अधिकारी के नोटिस के बाद उन कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं जिनके पास दो से अधिक बच्चे हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ कहा है कि सरकार ने 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरा बच्चा अगर किसी कर्मचारी के पास होता है तो वह नौकरी के योग्य नहीं रहेगा। यह जानकारी विधानसभा में भी दी जा चुकी है। लेकिन कर्मचारियों ने सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई। अब उन कर्मचारियोंं पर नौकरी जाने की तलवार लटक रही है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह पॉलिसी केवल शिक्षा विभाग के लिए नहीं है, बल्कि प्रदेश के हर कर्मचारी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी पर लागू होगी। हम अपने विभाग की लिस्ट अपने उच्चाधिकारियों को भेज देंगे। उसके बाद का कार्य सीनियर अथॉरिटी का है।
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