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लव जिहाद और पॉस्को एक्ट के मामले में MP में पहली सजा! जानें पूरा मामला

India News, (इंडिया न्यूज़), Love Jihad, इंदौर :एमपी में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंदौर के जिला कोर्ट में लव जिहाद मामले पर पॉस्को एक्ट के तरत किसी आरोपी को सजा सुनाई गई है। मामला 2020 का है। जब हातोद थाना क्षेत्र में आरोपी मोहम्मद साबिर ने एक नाबालिक लड़की को घर में अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। जहां आरोपी पीड़िता को धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा था।

जिस पर पीड़ित परिवार ने थाना हातोद में आरोपी की शादी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। 0आज जिला न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। साथ ही ₹50000 जुर्माना भी लगाया है।

2020 का है मामला

दरअसल 9 सितंबर 2020 को मोहम्मद साबिर पिता सेहवान खान उम्र 20 वर्ष में नाबालिक लड़की के घर गया और उसे पानी पिलाने के बहाने घर में घुस गया और नाबालिक लड़के साथ दुष्कर्म कर डाला और आरोपी ने नाबालिग से कहा कि मैंने तुम्हारे रेप का तुम्हारा वीडियो बनाया है। अब मैं उसे वायरल कर दूंगा। यदि तुम मेरे साथ गलत काम नहीं करोगी। इस दौरान नाबालिक लड़की के साथ आरोपी साबिर ने कई बार दुष्कर्म किया। जिससे प्रताड़ित होकर नाबालिक लड़की ने यह पूरी घटना अपने परिवार को बताई। जहां परिजन थाना हातोद में आरोपी साबिर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे।

1 साल बाद कोर्ट ने की सुनवाई

बता दें कि इस मामले की लगभग 1 साल बाद कोर्ट ने सुनवाई की है। दरअसल आरोपी साबिर ने नाबालिक को धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था साथ ही लडक़ी को और मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था। साथ ही लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा था।

पॉस्को एक्ट के मामले में पहली बार सजा

इस पर थाने ने 376, 450 506 के अलावा पोक्सो और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। जिस पर से आज आरोपी साबिर को सजा दी गई है। आरोपी को 20 साल की सजा हुई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि न्यायालय ने आरोपी से नाबालिक लड़की को प्रतिकार राशि ₹50 हजार भी दिलाए जाने का न्यायालय ने अनुशंसा की है। बता दें कि पॉस्को में नाबालिक लड़की के साथ हुई घटना में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का यह पहला मामला है। जिसको लेकर इंदौर जिला कोर्ट में पहली बार अपराध में सजा दी गई है। कोर्ट न्यायधीश श्रीमती सुरेखा मिश्रा की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

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Himanshi Rajput

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