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Government Action: यूपी की तर्ज पर उज्जैन में भी नेमप्लेट का आदेश जारी, पालन न करने पर लगेगा जुर्माना

• LAST UPDATED : July 21, 2024

India News MP ( इंडिया न्यूज ), Government Action: युपी का नेमप्लेट मॉडल अब मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा चुका है। शनिवार को उज्जैन नगर निगम ने दुकान मालिकों को निर्देश दिया है कि दुकानों के बाहर नाम के साथ ही मोबाइल नंबर का प्लेट लगाना होगा। ऐसा ही निर्देश पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जारी किया था। जिसमें दुकानों, भोजनालयों और ठेलों पर नाम की तख्ती लगाने का निर्देश था। इस निर्देश पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।

उज्जैन मेयर ने दी जानकारी

उज्जैन के मेयर मुकेश ततवाल ने जानकारी दिया कि इस आदेश का पालन न करने पर पहली बार 2,000 रुपए का तो वहीं दूसरी बार 5,000 रुपए का हर्जाना देना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस आदेश को सुरक्षा और पारदर्शिता के उद्देश्य से दिया गया है। इसका उद्देश्य मुस्लिम दुकानदारों को टारगेट करना नहीं है। बता दें कि बाबा महाकाल की नगरी उजैन में सावन के पवित्र महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

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ग्राहक की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण

उजैन मेयर ने बताया कि मेयर-इन-काउंसिल उज्जैन ने 2002 में ही नाम प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया था। त्तियों और औपचारिकताओं के संबंध में इसे राज्य सरकार के पास भेजा गया था। अब सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। पहले एक ही प्रकार की प्लेटों पर विचार किया जा रहा था लेकिन अब ढ़ील दे दी गई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ग्राहक की सुरक्षा को बढ़ाता है। उज्जैन एक पवित्र और धार्मिक शहर है। यहां लोग धार्मिक आस्था से आते हैं और वे जिस दुकान से समान खरीद रहे हैं उसके बारे में जानने का उन्हें पूरा अधिकार है।

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