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Gwalior News: CBI अदालत ने MP व्यापम घोटाले में 2 आरोपियों को सुनाई 4 साल की सजा, लगाया हजारों का जुर्माना

• LAST UPDATED : December 21, 2023

India News(इंडिया न्यूज़), Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की CBI अदालत ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2013 परीक्षा से जुड़े मामले में अभ्यर्थी सतेंद्र सिंह यादव और नकलची जितेंद्र कुमार को 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन दोनों आरोपियों पर 14,100 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इस परीक्षा को व्यापम ने आयोजित कराया था। CBI के अधिकारी के अनुसार, एजेंसी ने SC के आदेशों के अनुपालन में 18 अगस्त 2015 को केस दर्ज किया गया था।

गलत पहचान के आरोप में केस दर्ज (Gwalior News)

अधिकारी ने बताया, 15 सितंबर 2013 को व्यापम की एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 में गलत पहचान के आरोप में मधुराज सिंह के खिलाफ 11 फरवरी 2014 को इस मामले की जांच CBI ने अपने हाथ ले ली थी। यह भी आरोप थी कि उम्मीदवार मधुराज सिंह 1 फरवरी 2014 को 14वीं बटालियन, SAF ग्राउंड (ग्वालियर) में आयोजित MP PCRT -2013 (द्वितीय) की शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित थे, लेकिन, फोटो मैच न होने के वजह से अधिकारियों ने उसे रोक दिया।

5 साल की कठोर सजा 

CBI की जांच के बाद राज्य पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं, जांच के दौरान पता चला कि मधुराज सिंह लिखित परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। CBI ने 26 अप्रैल 2016 को आरोपियों के खिलाफ पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी। CBI के स्पेशल जज ने 24 दिसंबर, 2018 को अपने फैसले में मधुराज सिंह को जुर्माने के साथ 5 साल की कठोर सजा सुनाई गई थी।

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