India News MP (इंडिया न्यूज), Gwalior News : अगले महीने से नया सत्र शुरू होने वाला है। कई प्राइवेट स्कूल में नियमों के खिलाफ जाकर बच्चों के पैरेंटस को कॉपी-किताबें खरीदने के लिए बाध्य करेंगे या फिर उन्हें किसी खास दुकान का नाम और फोन नंबर देते है और वहां से खरीदने के लिए कहते हैै। अब ऐसा करना संभव नही होगा। ग्वालियर जिला कलेक्टर ने आदेश दिया है।
ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने इसके लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है, इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, कलेक्टर के आदेश पर परिवार के सदस्यों ने उन्हें धन्यवाद दिया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश के बाद अब परिजन खुश हैं और कलेक्टर साहिबा के आभारी हैं।
बता दें कि जिले के प्राइवेट स्कूल अब विद्यार्थियों ओर उनके अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से यूनीफॉर्म, किताबें, कॉपियां खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। लेक्टर रुचिका चौहान ने धारा-144 के तहत स्कूल संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के सिंडिकेट को समाप्त करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। यदि स्कूलों द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है तो संबंधित स्कूल के संचालक, प्राचार्य, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समस्त सदस्य दोषी माने जाएंगे।
आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के तहत प्राइवेट स्कूलों की स्वयं की बेबसाइट होना अनिवार्य, बेबसाइट पर परीक्षा परिणाम और सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य पुस्तकों की सूची अपलोड करनी होगी। साथ ही स्कूल के सार्वजनिक सूचना पटल पर भी सूची प्रदर्शित करना होगी।
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