Gwalior News
India News(इंडिया न्यूज),Gwalior News: ग्वालियर में बीते महीने पहले 2 छात्रों ने एक प्रोफेसर की जान बचाने के लिए स्टेशन पर कोई साधन न मिलने पर हाई कोर्ट के जज की कार का इस्तेमाल किया था। इंदौर महापौर ने ABVP के छात्रों पर केस दर्ज होने पर याचिका लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा अगर यात्रा के दौरान कोई बीमार पड़ जाए, उसको स्टेशन पर एंबुलेंस की उपलब्ध नहीं कर सकता है। जबकि रेलवे किराए के नाम पर मोटी रकम वसूलता है।
गौरतलब है कि ABVP के दो छात्रों ने बीते महीने ट्रेन में सफर करने के दौरान प्रोफेसर रणजीत सिंह यादव को हार्ट अटैक आने पर उनकी जान बचाने के लिए स्टेशन पर कोई साधन न मिलने पर हाई कोर्ट के जज की कार का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद ABVP छात्रों पर डकैती का केस दर्ज हो गया। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने ABVP के छात्रों पर डकैती का केस दर्ज होने पर याचिका लगाई है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ABVP छात्रों पर लूट डकैती के मामले में सरकार, ग्वालियर एसपी को नोटिस दिया है। याचिकाकर्ता को रेलवे को पार्टी बनाने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है। रेलवे प्रबंधन की कैसी व्यवस्था है ? अगर यात्रा के दौरान कोई बीमार पड़ जाए, उसको स्टेशन पर एंबुलेंस की उपलब्ध नहीं कर सकता है। जबकि रेलवे किराए के नाम पर मोटी रकम वसूलता है।
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