होम / HC on Bhojshala: हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार

HC on Bhojshala: हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार

• LAST UPDATED : July 22, 2024

India News MP (इंडिया न्यूज), HC on Bhojshala: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को भोजशाला मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। धार स्थित भोजशाला के ASI सर्वे की रिपोर्ट पर केंद्रित इस सुनवाई में कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए।

मौलाना कलामुद्दीन वेलफेयर सोसायटी ने समय मांगा

मौलाना कलामुद्दीन वेलफेयर सोसायटी के वकील सलमान खुर्शीद ने ऑनलाइन उपस्थित होकर सर्वे रिपोर्ट के अध्ययन के लिए अतिरिक्त समय मांगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से चार हफ्ते का समय मांगा।

1 अप्रैल 2024 के स्टे आदेश कैंसिल की मांग

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वकील हरिशंकर जैन ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल 2024 के स्टे आदेश को कैंसिल करने की मांग की है, जिस पर दो हफ्ते में सुनवाई की उम्मीद है।

ASI सर्वे रिपोर्ट

कुछ पक्षकारों ने शिकायत की कि उन्हें अभी तक ASI सर्वे रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एएसआई को सभी पक्षकारों को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

ASI के वकील हिमांशु जोशी ने स्पष्ट किया कि कुछ याचिकाकर्ता मामले में पक्षकार नहीं हैं, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार

कोर्ट ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी और जल्द ही इस मामले में अपना निर्णय सुनाएगी। यह मामला भोजशाला की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान से जुड़ा होने के कारण काफी संवेदनशील माना जा रहा है।

Also Read:

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox