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कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, जानें पूरा मामला

• LAST UPDATED : March 22, 2023

Congress MLA Umang Singhar: मध्यप्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गंधवानी से विधायक उमंग सिंघार पर 38 वर्ष की एक विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। जिसके चलते उमंग सिंघार पर नौगांव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन अब इस मामले पर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है।

  • विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
  • पत्नी ने कराया था मामला दर्ज
  • पहले धार की अदालत ने की थी जमानत नामंजूर

जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सिंघार को निर्देश दिए कि वह ट्रायल कोर्ट की अनुमति बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे और ट्रायल में पूरा सहयोग करेंगे।

पहले धार की अदालत ने की थी जमानत नामंजूर

इसके पहले धार की अदालत ने उमंग सिंघार की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी थी। बता दें कि आवेदक की ओर से उनके वकिल ने हाई कोर्ट में दलील दी कि शिकायतकर्ता ने एफआईआर में खुद स्वीकारा है कि वह आवेदक की पत्नी है। पत्नी से फिजिकल रिलेशन बनाना दुष्कर्म नहीं होता है। आगे उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता 38 वर्ष की हैं। शादी के पहले से ही दोनों में प्रेम संबंध हैं।

हाईकोर्ट ने की जमानत मंजूर

आवेदक की तरफ से दलील दी कि शिकायतकर्ता ने विधायक की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए ऐसे घिनौने आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। वहीं शासन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया लेकिन कोर्ट ने बिना किसी टिप्पणी के अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। बता दें कि इसके लिए उन्हें 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा।

यह है पूरा मामला

दरअसल उनकी पत्नी ने उन पर आरोप लगाया था कि, कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक उसके साथ गलत काम किया है। साथ ही पत्नि के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार भी करने का आरोप लगया है। जिसके चलते पत्नि की शिकायत पर नौगांव पुलिस ने विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ आइपीसी की धारा 376, 377 और 498 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।

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