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नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर हाईकोर्ट,ने लगाया जुर्माना! जानें पूरा मामला

• LAST UPDATED : September 20, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), High Court Fine Against Govind Singh, भोपाल: एमपी विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने के मामले को लेकर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जिसके बाद राजनीतिक हलचलें काफी ज्यादा बढ़ गई है।  

क्या है पूरा मामला?

नेता प्रतिपक्ष गोंविद सिंह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलेक्शन पिटिशन लगाई है। जिसमें सिंधिया ने नामांकन दाखिल करते समय शपथ पत्र में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा भोपाल के पुलिस थाना श्यामला हिल्स में दर्ज FIR की जानकारी छुपाने का हवाला दिया गया है।

बता दें कि इसको लेकर के जस्टिस दीपक अग्रवाल ने बताया की – ‘हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया है।

इसके बाद हाई कोर्ट में आवेदन देते हुए याचिका की सुनवाई किसी अन्य कोर्ट में कराने की गुहार लगाई.  साफ तौर पर ये प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ये आवेदन प्रस्तुत किया और इसीलिए बेंच के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए।

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