इंडिया न्यूज़, Madhya Pradesh : प्रदेश की जेल और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि उम्र कैद की सजा काट रहे जेलों में बंद कैदियों को अब अंतिम सांस तक जेल की सजा काटनी होगी। जानकारी के मुताबिक, जेल विभाग ने समय से पहले रिहाई और सजा में छूट के संबंध में नए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
एसीएस होम की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय समिति द्वारा 10 राज्यों के दिशा-निर्देशों के विस्तृत अध्ययन के बाद तैयार की गई अनुशंसा रिपोर्ट पर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, मिश्रा ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे आतंकवादी, दुष्कर्मी, नशा तस्कर, जहरीली शराब बनाने वाले और बेचने वाले को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय समिति को पात्र श्रेणी के कैदियों के नामों पर विचार कर जेल मुख्यालय को अनुशंसा भेजनी होगी और जेल मुख्यालय की सिफारिश पर राज्य सरकार की मंजूरी से रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार, 70 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष कैदी, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 12 वर्ष पूरे होने पर और 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला कैदियों को समय से पहले रिहा किया जा सकता है।
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