MP NEWS:अगर आप भी शराब के शैकीन है और शराब लाने के लिए दो पहिया वाहन का प्रयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए कहीं इस बार आपको खाली हाथ ना लौटना पड़े। जी हां आपको बता दे कि मध्यप्रदेश में बिना हेलमेट दो पहिया चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सड़क हादसों को कम करने की दिशा में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर यातायात विभाग सख्ती दिखा रहा है।
जबलपुर में हेलमेट लगाने की इस मुहिम में आबकारी विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत बिना हेलमेट के अब लोग शराब नहीं खरीद सकेंगे। जिले में शराब खरीदने के लिए हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है। आबकारी विभाग के निर्देश के बाद अब शराब दुकान संचालकों ने दुकान के बाहर बैनर पोस्टल लगाए हैं, जिसमें बिना हेलमेट के शराब नहीं बेचने की बात लिखी है। दुकान के बाहर के पोस्टर्स पर लिखा है कि शराब खरीदने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, हेलमेट नहीं तो शराब नहीं।
शराब दुकान संचालकों को भी हिदायत दी गई है कि दो पहिया वाहन पर सवार होकर शराब दुकान पहुंचने वाले सभी ग्राहकों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। जो भी शराब लेने के लिए बिना हेलमेट लगाए दुकान पहुंचेगा, उसे शराब ना दी जाए। और जो हेलमेट लगाकर शराब लेने पहुंचेगा सिर्फ उसे ही शराब का विक्रय किया जाएगा।
इस मामले को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि कि सबसे ज्यादा हादसे शराब पीकर वाहन चलाने से होते हैं। शराब के नशे में लोग अपनी जान के साथ दूसरे की जान भी खतरे में डाल देते हैं। इसलिए लोगों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक करने को लेकर इस मुहिम को शुरू किया गया है।
वहीं इस आदेश के जारी होने के बाद जबलपुर के गोरखपुर टीआई एसपीएस बघेल ने छोटी लाइन फाटक के पास स्थित शराब दुकान में पहुंच कर दुकान संचालक को समझाइश दी। इस दौरान पुलिस ने शराब दुकान में हेलमेट नहीं तो शराब नहीं, का बैनर भी लगाया।
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