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Illegally Collected Fees: 10 स्कूलों को 69 करोड़ रुपये फीस लौटाने का दिया आदेश

• LAST UPDATED : July 12, 2024

India News MP (इंडिया न्यूज), Illegally Collected Fees: जबलपुर जिले में 10 निजी स्कूलों को अभिभावकों से अवैध रूप से वसूली गई 69.19 करोड़ रुपये की राशि वापस करने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश स्कूल फीस विनियमन अधिनियम 2017 के उल्लंघन के कारण की गई है।

81,000 से अधिक छात्रों की फीस वापस

जिला प्रशासन ने इन स्कूलों को 1 महीने के भीतर 81,000 से अधिक छात्रों के अभिभावकों को यह राशि लौटाने का निर्देश दिया है। यह अतिरिक्त ट्यूशन फीस 2018-19 से 2024-25 के बीच वसूली गई थी।

कानून का उल्लंघन

जिला स्तरीय समिति द्वारा की गई जांच में पाया गया कि इन स्कूलों ने कानून का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई थी। नियमों के अनुसार, स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है। साथ ही, 5% से अधिक की बढ़ोतरी की सूचना जिला स्तरीय समिति को, 10% से अधिक के लिए जिला कलेक्टर की, और 15% से अधिक के लिए राज्य स्तरीय समिति की मंजूरी आवश्यक है।

नियमों का पालन नहीं किया

इसके अलावा, स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति तभी है जब उन्होंने अपनी वार्षिक आय का 85% से अधिक खर्च किया हो। जांच में पाया गया कि इन 10 स्कूलों ने इन नियमों का पालन नहीं किया।

यह कार्रवाई निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हजारों अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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