इंदौर: इंदौर की जिला कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीडिता को प्रतिकर राशि के रूप में दो लाख रुपये दिलवाए जाने का आदेश भी दिया है। दुष्कर्मी ने खुद को सजा से बचाने के लिए अपनी ही पत्नी पर आरोप लगाया था कि उसके कहने पर ही उसने दुष्कर्म किया था। दो साल से कोर्ट में इस केस में सुनवाई चल रही थी और बुधवार को आरोप सिद्ध होने पर अरोपी को सजा सुनाई गई।
2021 का है पूरा मामला
अपनी बेटी के साथ मुंहबोले मामा द्वारा की गई हरकत का पता चलने पर 25 फरवरी 2021 को पीड़िता की मां ने एरोड्रम पुलिस थाने पर आरोपी राजेश डावर निवासी जिला धार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मां ने पुलिस को बताया था कि जिस व्यकि्त ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है वह उसका गुरु भाई है। वह अक्सर घर पर आता-जाता था और बेटी भी उसे पहचानती थी ।
नाबालिग को बहला कर ले गया था अपने साथ गांव
14 फरवरी 2021 को आरोपी घर आया और उसकी नाबालिग बेटी को बहला कर अपने साथ गांव ले गया और वहां किशोरी का शारीरिक शोषण करता रहा। कुछ दिनों बाद वह उसे वापस ले आया। जब आरोपी घर छोड़कर गया तो पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी ने उसके साथ कमरे का दरवाजा बंद कर गलत काम किया और जान से मारने की धमकियां भी दी। इसके बाद पीडि़ता की मां ने थाने में शिकायत की और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धारा 376 (3), 376 (2) (च), 506 और पाक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।
प्रतिकर राशि के रूप में पीडिता को दो लाख रुपये देने का दिया गया आदेश
जिला अभियोजन मिडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने इस केस में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी राजेश डावर को आजीवन कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। न्यायालय में पीडिता को प्रतिकर राशि के रूप में दो लाख रुपये दिलाने का आदेश भी दिया है।