India News (इंडिया न्यूज़),Indore News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए है। कोर्ट ने कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि घरों को तोड़ना एक फैशन बन गया है। इंदौर बेंच के जज विवेक रुसिया ने कहा कि अब किसी भी घर को तोड़ना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करते हुए एक ‘फैशन’ सा बन गया है।
उज्जैन में मोहन सरकार का बुलडोजर चला था। जिसमें राधा लांगरी और विमल गुर्जर के घर को तोड़ा गया, जिसके बाद दोनों ने इंदौर कोर्ट में याचिका डाल दी। हाई कोर्ट ने दोनों को 1 लाख रूपए का मुआवजा देने का ऐलान किया।
उज्जैन के अधिकारियों की आलोचना
नगर निगम ने 13 दिसंबर 2023 को संदीपनी नगर में राधा लांगरी और विमल गुर्जर के घरों को ढहाने का नोटिस दिया लेकिन सुनावाई का मौका नहीं दिया और उनके घरों को तोड़ दिया, जिसके बाद दोनों ने कोर्ट में याचिका डाल दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जज विवेक रूसिया ने नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। विवेक रुसिया ने उज्जैन के अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा कि इन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना तोड़फोड़ कर दिया।
यह मामला भी क्रिमिनल मामला
रुसिया ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि यह मामला भी क्रिमिनल मामला है जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गया और बाद में तोड़फोड़ की गई। आगे कहा कि सर्वर डाउन होने के चलते संपत्ति कर के विवरण के बारे में स्पष्टीकरण देने से अपने आप को कमिश्नर ने बचा लिया। नगर निगम के पास हाउस टैक्स जमा करने के कागज हैं। जिससे यह साबित हो रहा था कि इस घर का टैक्स कौन देता है।