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Jabalpur: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले दरिंदा पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

• LAST UPDATED : January 30, 2023

जबलपुर: जबलपुर जिले में घर के अंदर परिजनों की मौजूदगी में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले वहशी पिता को पाटन एडीजे कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे विवेक कुमार की अदालत ने दोषी पिता को 20 साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पीड़िता ने पुलिस थाने में दर्ज कराई थी शिकायत

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 6 दिसंबर 2020 को पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह अपने मां-पिता के साथ रहती है, कक्षा 8 वीं तक पढ़ी है। 6 दिसंबर 2020 की रात्रि करीब 12 बजे की बात है। जब वह अपनी मम्मी के साथ सो रही थी, तभी उसके पिता उसके पास कब आकर सो गए। उसे नहीं पता, परंतु जब उसके पापा ने गलत काम करने लगे तो उसकी नींद खुल गई और वह चिल्लाई। मम्मी और बहन को जगाया और बताया कि पापा उसके साथ गलत हरकत कर रहे हैं। मां और पिता की लड़ाई भी हुई।

अदालत ने दोषी पिता को 20 साल की सजा व अर्थदंड से किया दंडित

इसके बाद वह अपनी मां और बहन के साथ थाना रिपोर्ट करने गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुराचार की विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा।

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