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Jabalpur Crime: बेटी की गवाही पर पिता को मिली उम्रकैद, बताया ऐसी की थी हत्या

• LAST UPDATED : April 14, 2024

India News MP (इंडिया न्यूज), Jabalpur Crime: मध्य प्रदेश में जबलपुर की जिला अदालत ने मासूम बेटी की गवाही पर हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रसेन मुवेल की अदालत ने हत्या के दोषी ग्राम सुनावल, जिला जबलपुर निवासी कीरत लाल मेहरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जबलपुर जिला अदालत ने हत्या के आरोपी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस हत्याकांड में दोषी की मासूम बेटी पलक की गवाही को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और पत्नी की हत्या के आरोपी कीरत लाल को कड़ी सजा दी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने मामले की पैरवी की।

अपराधी ने अपने ससुराल वालों को बरगलाने की कोशिश की

अभियोजन के अनुसार 23 फरवरी 2022 को रात 2.30 बजे कीरतलाल ने अपने साले रोहित उर्फ सोनू को फोन किया था। उसने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति तुम्हारी बहन पुष्पलता के सिर पर रॉड से वार कर भाग गया है। इसकी जानकारी सोनू ने अपने पिता बिहारीलाल मेहरा और मां द्रौपदी बाई को दी।

अबोध ने खोला हत्या का राज

कुछ देर बाद फोन पर सूचना मिली कि गंभीर रूप से घायल उसकी बहन पुष्पलता की मौत हो गई है। वे मौके पर पहुंचे तो कमरे में पुष्पलता लहूलुहान पड़ी थी। जीजा कीरतलाल पास ही डरा हुआ खड़ा था।

जब मृतक के भाई सोनू ने मासूम भतीजी पलक से पूछा कि मम्मी को किसने मारा तो उसने रोते हुए बताया कि पापा ने मम्मी के सिर पर रॉड से जोर से वार किया है।

निर्दोष गवाही के कारण आजीवन कारावास

इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रसेन मुवेल की अदालत अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमत दिखी। जिसके बाद मासूम बच्ची की गवाही पर जिला अदालत ने उसके पिता कीरतलाल मेहरा को हत्या का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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