India News (इंडिया न्यूज़), Jabalpur High Court, भोपाल: मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े रहे 19 आरोपियों की जमानत याचिका को खारीज कर दिया है। जिसके चलते उन 19 आरोपियों को अभी भी भोपाल जेल में ही रहना होगा। जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने सभी जमानत अर्जियां निरस्त कर दी है। इन19 आरोपियों में अब्दुल रउफ और जमील भी शामिल है।
प्रतिबंधित संगठन PFI के सभी 19 आरोपी भोपाल जेल में बंद हैं। जमानत के लिए आरोपियों की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में आवेदन दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिका को निरस्त कर दिया। सरकार भी आरोपीयों की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध कर रही थी। शासन की ओर से दलील दी गई कि पिछले साल एसटीएफ और एटीएस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
जिनके खिलाफ प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े होने के सबूत मिले थे। सभी के खिलाफ गंभीर प्रवृति का अपराध देशद्रोह समेत कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। लिहाजा जमानत के आवेदन निरस्त करना चाहिए।
ये भी पढ़ेंं: आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, करेेंगे तीन विधानसभा सीटों पर प्रचार