इंडिया न्यूज़ Jabalpur News: जबलपुर में बिजली कंपनी ने ई-वीकल को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि चार्जिंग के लिए अलग बिजली का मीटर लगाना होगा। इस निर्देश को नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कारवाही की जाएगी उनपर बिजली चोरी का चार्ज तो लगेगा ही साथ ही ई-वीकल को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसमें घरेलू ई-वीकल को छूट दी गई है। ऐसे वाहन घरेलू बिजली से जार्च किए जा सकते हैं। बिजली विभाग ने सभी मैदानी अमले को इसके लिए विशेष जांच करने के निर्देश दिए है।
ज्ञात हो कि पेट्रोल की महंगी कीमत के कारण बड़ी संख्या में ई-वीकल का उपयोग बढ़ा है। इधर बिजली की मांग भी प्रदेश में तेजी से बढ़ी है। कंपनी के मुताबिक बीते साल से 14 प्रतिशत अधिक बिजली की मांग बढ़ गई है। इसमें कृषि पंप और घरेलू के अलावा ई-चार्जिंग भी एक वजह बताई जा रही है। एेसे में ऊर्जा विभाग ने ई-वीकल के चार्जिंग को लेकर अफसरों को सतर्क किया है। क्योंकि घरेलू बिजली के औसत दाम मप्र 5.78 रुपये के आसपास होती है जबकि ई-वीकल के लिए टैरिफ में 6 रुपये प्रति यूनिट तय हुई है।
ऐसे में कंपनी घरेलू बिजली से चार्जिंग से नुकसान उठाना पड़ता है। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए जारी टैरिफ याचिका में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 6 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की है। इसके साथ ही प्रति केवीए 100 रुपये फिक्स चार्ज भी देना होगा। अब ऊर्जा विभाग ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा घरेलू, कृषि या अन्य प्रयोजन से लिये गये बिजली कनेक्शन का उपयोग वाहन चार्ज करने के लिए न किया जाए।
ऐसा करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत ई-रिक्शा,वाहन और संबंधित उपकरणों को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। बिजली कंपनियों की ओर से सभी मुख्य अभियंता,अधीक्षण यंत्री,कार्यपालन अभियंता को हिदायत दी है कि ई-वीकल से संबंधित जो भी नए कनेक्शन के आवेदन आए, उस पर त्वरित निर्णय लें। इसके लिए अलग से मीटर लगवाना होगा। यदि कोई मीटर को बायपास कर या बिजली चोरी कर अपना इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते मिला, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
इस संबंध में ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने सभी वितरण कंपनियों को निर्देश दिए है कि ई-वीकल के चार्जिंग को लेकर प्रकरण बनाए। जहां भी घरेलू बिजली से ई-वीकल चार्जिंग मिले तो प्रकरण बनाए जाए। उन्होंने साफ कहा कि यह नियम सिर्फ व्यावसायिक उपयोग वाले ई-वाहनों पर लागू है। घरेलू उपयोग के लिए रखे व्हीकल को घरेलू मीटर से चार्ज किया जा सकता है।
बिजली वितरण कंपनियों ने ई-वीकल को अलग मीटर लगाने का निर्देश दिया है लेकिन इसमें साफ नही किया कि घरेलू उपयोग वाले ई-वीकल को इस नियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इस वजह से कई उपभोक्ता भ्रमित हो गए है।
बिजली कंपनी के नियम के मुताबिक उपभोक्त को ई-वीकल चार्जिंग (ई-रिक्शा, लोडिंग वाहन,व्यावसायिक उपयोग वाले)के लिए अलग मीटर कनेक्शन लेना होगा। जिसका प्रयोजन सिर्फ ई-वीकल चार्जिंग होगी। मीटर लगवाने के लिए बिजली विभाग में संपर्क कर आवेदन देना होगा।
-ई-रिक्शा , ई-वीकल चार्जिंग के लिए 100 रुपये प्रति केवीए जार्च तथा 6 रुपये प्रति यूनिट बिजली दर
– चार्जिंग स्टेशन जहां एचटी सप्लाई- 100 रुपये प्रति केवीए तथा 5.90 रुपये प्रति यूनिट बिजली दर
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