झाबुआ से भाजपा के सांसद गुमान सिंह डामोर को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुमान सिंह डामोर के उपर पीएचई विभाग ने 600 करोड़ रुपये के घोटाला का आरोप लगाया था। जिसे उच्च न्यायालय ने झूठा आरोप बताते हुए गुमान सिंह को दोषमुक्त किया है।
मामला 8 दिसंबर 2021 का बताया जा रहा है। जिसमें धर्मेंद्र शुक्ला ने अलीराजपुर जेम.एफ.सी कोर्ट में सांसद गुमान सिंह सहित कलेक्टर गणेश मिश्रा और दो अन्य व्यक्तियों पर आरोप लगाया था कि इनलोगों ने हैंडपंप के लिए आए 600 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। धर्मेंद्र शुक्ला ने कहा था कि हैंडपंप सिर्फ कागजों पर लगाए गए हैं। जमीन पर एक भी हैंडपंप नहीं लगाया गया है। सरकारी पैसे का घोटाला किया जा रहा है।
इस मामले की सुनवाई करते हुए जबलपुर उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल 2023 को परिवाद प्रस्तुत करने वाले धर्मेंद्र शुक्ला पर कोर्ट का समय खराब करने के जुर्म में 25 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है। साथ ही साथ र्व कलेक्टर गणेश मिश्रा एवं अन्य सभी लोगों को दोषमुक्त किया है। इस बात की जानकारी सांसद गुमान सिंह डामोर ने झाबुआ स्थित कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है।
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