India News (इंडिया न्यूज़), khandwa news: खंडवा जिला न्यायालय द्वारा एक सामूहिक हत्याकांड के मामले में दो लोगों को उम्र कैद और एक आरोपी को 3 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया है। खंडवा जिले के पंधाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में दोस्त ने पत्नी के मोबाइल पर बात करने की मामूली बात पर अपने मामा के साथ मिलकर दोस्त की सामूहिक हत्या कर दी थी।
अभोजन सेल के प्रवक्ता मोहम्मद जाहिद खान ने बताया की खण्डवा न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी प्रकाशचंद्र आर्य की न्यायालय द्वारा गुरुवार को हत्या करने वाले अभियुक्तगण मनदीप पिता कुलदीप एवं ज्ञानसिंह गंजू को धारा 302 मे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। वहीं एक अन्य अभियुक्त बलराम को 3 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
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