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Loudspeaker Ban: भोपाल में लाउडस्पीकर बैन, 21 दिसंबर के बाद हटाने ही होंगे नहीं तो…

• LAST UPDATED : December 17, 2023

India News (इंडिया न्यूज), Loudspeaker Ban: भोपाल में जिला प्रशासन ने विशेष रूप से लाउडस्पीकर के उपयोग से संबंधित ध्वनि प्रदूषण मानदंडों के कड़ाई से अनुपालन के लिए 21 दिसंबर की समय सीमा निर्धारित की है। सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल. नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने 14 दिसंबर को धार्मिक नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अनुपालन के लिए 7 दिनों की समय सीमा दी गई।

कलेक्टर ने दिए निर्देश (Loudspeaker Ban)

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में धार्मिक स्थलों, रैलियों और धार्मिक जुलूसों में लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित समय और डेसिबल सीमा के अंतर्गत सख्ती से किया जाए। ध्वनि प्रदूषण नियम सिंह ने कहा, 2020 में केवल दो मध्यम आकार के डीजे के उपयोग की अनुमति है, अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही डीजे की अनुमति है।

बैठक में सिंह ने निर्देश दिए कि जिले में धार्मिक स्थलों, रैलियों और धार्मिक जुलूसों में लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित समय और डेसिबल सीमा के अंतर्गत सख्ती से किया जाए। ध्वनि प्रदूषण नियम सिंह ने कहा, 2020 में केवल दो मध्यम आकार के डीजे के उपयोग की अनुमति है, अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही डीजे की अनुमति है।

ध्वनि के स्तर को किया जाएगा रिकॉर्ड

बैठक में उपस्थित धार्मिक नेताओं को यह भी बताया गया कि 7 दिनों के बाद अनुपालन न करने वालो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि उन्हें अपने लाउडस्पीकरों से निकलने वाली ध्वनि के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक डेसीबल मीटर ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कहा गया था, क्योंकि इससे मानदंडों का अनुपालन करने में मदद मिलेगी।

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