इंडिया न्यूज़, Madhya Pardesh High Court News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ के कर्मियों को आसन्न स्थानीय निकाय चुनाव में ड्यूटी करने के लिए बाध्य न किया जाए। न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग, जबलपुर व भोपाल कलेक्टर को नोटिस जारी किए। सभी से तीन सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
ईपीएफ आर्गनाइजेशन की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने कोर्ट को अवगत कराया कि कि चार जून, 2022 को याचिकाकर्ता संगठन के कर्मियों व अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी करने के लिए आदेश जारी किया गया। जबकि नियमानुसार राज्य सरकार, स्थानीय निकायों व लोक स्थापनाओं के कर्मियों, अधिकारियों की ही स्थानीय निकाय चुनाव में ड्यूटी लगाई जा सकती है। इन्ही कर्मियों को पीठासीन अधिकारी बनाया जा सकता है।
याचिकाकर्ता न तो राज्य सरकार के कर्मी हैं और न ही केंद्र सरकार के। बल्कि वे एक संगठन के कर्मी हैं। चुनाव कराने के लिए उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए याचिकाकर्ता संगठन के कर्मियों को चुनाव ड्यूटी के लिए बाध्य न करने के निर्देश देकर अनावेदकों से जवाब-तलब कर लिया।
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