इंडिया न्यूज़,Bhopal News: मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग (एमपीएचआरसी) ने पुलिस को बिना किसी देरी के पुलिस हिरासत में व्यक्तियों की चिकित्सा जांच करने और उसका रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया।आयोग ने यह भी कहा कि यदि परिवार का कोई सदस्य या किसी गिरफ्तार व्यक्ति का अधिवक्ता मिलने आता है तो उसे कानून के अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए। आयोग ने आगे कहा कि मानवाधिकार और संबंधित विषयों के अध्ययन के दौरान पुलिस प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में ध्यान दिया जाए। पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों को रोकने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
Read More: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आचार संहिता की उलंघना का आरोप
India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Doctors’ strike: कोलकाता में 8 अगस्त को एक ट्रेनी…
India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Weather Update: मध्य प्रदेश में एक हफ्ते के ब्रेक…
India News MP (इंडिया न्यूज़), Tribal youth Assaulted: इंदौर में एक शर्मनाक घटना सामने आई…
India News MP (इंडिया न्यूज़), MP NCL scandal: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स…