इंडिया न्यूज़, Bhopal News : नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में यहां की विशेष पोक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को 5 साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की के पिता ने अवधपुरी में पुलिस चौकी में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई और कहा कि उन्होंने उसकी तलाश करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिली।
उन्होंने आशंका व्यक्त की कि उसका अपहरण एक व्यक्ति ने किया है। जो पूर्व में उनके घर पर किराएदार था। पुलिस ने बाद में प्राथमिकी में लड़की के पिता द्वारा नामित व्यक्ति के घर से लड़की को बरामद किया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत मामला दर्ज किया गया था
और उसके खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट किया गया था। मुकदमे के बाद आरोपी को विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी ठहराया और 5 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर वह छह महीने और जेल में रहेगा।
Read More: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आचार संहिता की उलंघना का आरोप
India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Doctors’ strike: कोलकाता में 8 अगस्त को एक ट्रेनी…
India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Weather Update: मध्य प्रदेश में एक हफ्ते के ब्रेक…
India News MP (इंडिया न्यूज़), Tribal youth Assaulted: इंदौर में एक शर्मनाक घटना सामने आई…
India News MP (इंडिया न्यूज़), MP NCL scandal: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स…