खंडवा कोर्ट ने शनिवार सुबह एक अहम फैसला सुनाया। नाबालिग ने संतान को जन्म दिया। इस पर संतान के पिता को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट की और न ही आरोपी के खिलाफ बयान दिए। कोर्ट ने नाबालिग से जन्मी संतान की डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाया और आरोपी को सजा दी। मामला जुलाई 2017 का है। आरोपी ने नाबालिग को भगाकर शादी की। जनवरी 2019 में पकड़ाया तो दोनों के पास 6 माह की संतान थी।
न्यायाधीश प्राची पटेल की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कमेंट्स किया। लिखा- वर्तमान परिवेश में बालकों के प्रति अपराध में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जिन पर नियंत्रण करना आवश्यक है, आरोपी सुरेश द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट प्राची पटेल ने आरोपी सुरेश उर्फ सुरपाल पिता रूपसिंह (24) निवासी लिंगी फाटा, थाना पंधाना को धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन एडीपीओ रूपेश तमोली ने किया।
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