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MP Board schools: MP बोर्ड के स्कूलों में 13 साल से कम उम्र के छात्र नहीं ले सकेंगे एडमिशन

• LAST UPDATED : July 1, 2024

India News MP ( इंडिया न्यूज), MP Board schools: मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने घोषणा की है कि अब कक्षा 9 में प्रवेश के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु 13 वर्ष होनी चाहिए। यह नियम शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से लागू होगा और सरकारी व निजी सभी स्कूलों पर लागू होगा।

कई छात्रों पर पड़ेगा असर

इस नए नियम के तहत, 1 अप्रैल 2024 तक 13 साल के नहीं होने वाले बच्चे कक्षा 9 में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। 31 दिसंबर 2010 के बाद जन्मे छात्रों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस नियम के बाद हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं।

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। इसका उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।”

अन्य कक्षाओं के लिए भी आयु सीमा तय

नई नीति में अन्य कक्षाओं के लिए भी आयु सीमा तय की गई है। नर्सरी में प्रवेश के लिए 3 से 4.5 वर्ष, केजी-1 के लिए 4 से 5.5 वर्ष, केजी-2 के लिए 5 से 6.5 वर्ष, और पहली कक्षा के लिए 6 से 7.5 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है।

हालांकि, कई अभिभावक इस बदलाव से चिंतित हैं। राजेश शर्मा, एक अभिभावक ने कहा, “मेरा बेटा अब 9वीं में नहीं जा पाएगा। यह उसके करियर पर असर डाल सकता है।”

बदलाव लंबे समय में फायदेमंद होगा

शिक्षाविदों का मानना है कि यह बदलाव लंबे समय में फायदेमंद होगा। अब देखना यह है कि इस नए नियम का क्रियान्वयन कैसे होता है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ता है।

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