MP High Court :मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल में हुक्का बार और लाउंज के संचालन पर रोक के सरकारी आदेश पर रोक लगा दिया है। जानकारी मिली है कि इस मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को भोपाल कलेक्टर के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें शहर में संचालित हुक्का बार एवं लाउंज पर प्रतिबंध लगाया गया था। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर भोपाल, पुलिस कमिश्नर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दलील दी गई कि अति आवश्यक परिस्थितियों में ही धारा 144 के तहत ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है। हुक्का बार के संचालन में कोई भी ऐसी आपात स्थिति नहीं थी। दरअसल, यह कार्रवाई एसीएस के उस बयान के बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध के लिए नया कानून लाएंगे। इस मामले पर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।