India News MP ( इंडिया न्यूज), MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शादी के झूठे वादे पर आधारित दुष्कर्म के एक मामले को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा कि कोई महिला महज इस आधार पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगा सकती कि उससे किया गया शादी का वादा झूठा निकला।
मामला कटनी जिले का है, जहां एक जोड़ा 10 साल तक रिश्ते में रहा। जब युवक ने शादी से इनकार किया, तो महिला ने 2021 में दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। युवक ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “व्यावहारिक दृष्टि से रिश्ते को जानने और शादी का वादा सच्चा या झूठा है, यह समझने में 10 साल नहीं लगते।” न्यायालय ने यह भी माना कि कम उम्र में एक जोड़े को लग सकता है कि वे प्यार में हैं और उनका रिश्ता शादी तक पहुंचेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्ष अपनी मर्जी से लंबे समय तक रिश्ते में रहे थे। इस आधार पर, न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया। Also Read: