India News ( इंडिया न्यूज ),MP News: जबलपुर की विशेष अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर शनिवार को भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. छाबड़ा ने बताया कि सांसद-विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा की विशेष अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाने के बाद मानहानि का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। पिछले साल 29 अप्रैल को तन्खा ने मानहानि मामले में अदालत में अपना प्रारंभिक बयान दर्ज किया था। विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भी हैं।
साथ ही तन्खा ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने उनकी छवि खराब करते हुए गलत दावा किया कि वह 2021 में पंचायत चुनाव में अन्य ओबीसी आरक्षण से संबंधित शीर्ष अदालत के एक मामले में शामिल थे। विवेक तन्खा ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने न तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में कभी भाग लिया है और न ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की गई है।
इस मामले में विवके तन्खा ने वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का केस दर्ज किया है। कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह तीनों नेताओं को नोटिस भेजा था। तन्खा का तरफ से जो नोटिस भेजा गया था, उसमें नेताओं से माफी मांगने की बात कही गई थी, लेकिन जब विवेक तन्खा को उनके भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं मिला तो उनकी ओर से छह जनवरी 2023 को जिला अदालत में परिवाद दायर किया गया था।
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