India News (इंडिया न्यूज), MP News, शिवपुरी: शिवपुरी जिले के करैला से विधायक प्रागिरल जाटब के हलफनामे को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर बैंक में चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने वादी पक्ष को मुकदमा दायर करने का आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से और दस्तावेज मांगे हैं, साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 सप्ताह बाद होगी।
दरअसल, याचिका कर्ता नवीन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि प्रागीलाल जाटव 2020 के उपचुनाव में संसदीय टिकट से चुनाव लड़े थे। नामांकन भरते वक्त जो जानकारी देनी होती है। उसको निरंक छोड़ दिया। जबकि खानों को खाली नहीं छोड़ा जाता हैं। अगर खाने खाली छोड़े जाते हैं, तो नामांकन निरस्त हो जाता है।
वहीं प्रागीलाल जाटव ने दो विवाह किए हैं, उनकी दो पत्नी हैं। इस जानकारी को हलफनामे में छिपाया गया है। इस कारण इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही उनके चुनाव को शून्य किया जाएं।
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