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MP News: हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने पर HC सख्त, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा- आप कानून से ऊपर हैं ?

• LAST UPDATED : January 18, 2024

India News(इंडिया न्यूज़),MP News: मध्य प्रदेश में व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बुधवार 17 जनवरी को सुनवाई हुई। पूर्व निर्देश के पालन में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कोर्ट में पेश हुए है। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस रवि मलिमथ ने कहा कि क्या आप कानून से ऊपर हैं? आपने नियमों का पालन करवाने के लिेए कार्रवाई नहीं की। ऐसा क्यों? हमने आपको पर्याप्त समय दिया है। HC की मुख्य बेंच ने प्रदेश के परिवहन आयुक्त को 17 फरवरी को हाजिर होने के निर्देश दिए थे।

व्हीकल एक्ट के नियमों पालन नही

बता दें कि जुलाई महीने में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी कि आने वाले 6 महीनों के अंदर प्रदेश की हर चार पहिया गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएंगी। इस तरह ही टू-व्हीलर चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा। सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी कि 15 जनवरी, 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। सरकार की ओर से पालन प्रतिवेदन पेश किया। जिसके पूर्ण पालन के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। इसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

2 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपने का दिया समय

आपको बता दें कि ग्वालियर की विधि छात्रा ऐश्वर्या शान्डिल्य ने 2021 में ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर  स्थानांतरित कराई। याचिकाकर्ता की तरफ से ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने पैरवी की। साथ ही उन्होंने कहा कि एमपी में मोटर वीकल एक्ट का सही रूप से पालन नही किया जा रहा है। जिसके कारण हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में सिर्फ कागजों में कार्रवाई हो रही है। जमीनी स्तर पर नियमों का पालन नही किया जा रही है। परिवहन विभाग और एडीजीपी को अपनी कम्पलाइंस रिपोर्ट दो हफ्तों में कोर्ट को सौंपना है।

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