India News MP (इंडिया न्यूज), MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई से राज्य के 169 नर्सिंग कॉलेजों की फिर से जांच करने को कहा है। इन कॉलेजों को पहले ही सीबीआई ने फिट घोषित कर दिया था, लेकिन नर्सिंग घोटाले में रिश्वतखोरी रैकेट का खुलासा होने के बाद कोर्ट ने यह कदम उठाया है।
जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में
जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस ए के पालीवाल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि इस बार की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होगी। साथ ही, निरीक्षण का वीडियो और फोटोग्राफी भी की जाएगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जांच के दौरान संबंधित कॉलेज के डायरेक्टर और प्रिंसिपल मौजूद रहेंगे।
पहले की जांच पर संदेह
यह आदेश लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका पर आया है। इसमें सीबीआई द्वारा की गई पहले की जांच पर संदेह जताया गया था। बघेल के वकील आलोक बागरेचा ने बताया कि जांच में शामिल दो सीबीआई अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे।
फिर से शुरू हुई जांच (MP News)
गौरतलब है कि पहली जांच में सीबीआई ने कुल 364 नर्सिंग कॉलेजों में से 169 को संचालन के लिए उपयुक्त घोषित किया था। जबकि 74 में कुछ कमियां बताई गईं और 65 को पूरी तरह अनुपयुक्त करार दिया गया था। अब इन 169 कॉलेजों की ही फिर से पूरी जांच होगी।
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