MP News: आपताकालीन एंबुलेंस के रास्ते में बाधा बने तो 10 हजार रुपए जुर्माना, सीट बेल्ट नहीं पहना तो देना पडेगा 500 रुपए का जुर्माना

मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग के शमन शुल्क के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इसके बाद अब प्रदेश में आपताकालीन एंबुलेंस के रास्ते में बाधा बनने के दोषी पाये गए तो 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर बिना हेलमेट के वाहन चलाते वक्त पकड़े गये तो 250 रुपए की जगह अब 300 रुपए जुर्माना भरना होगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने मोटरयान अधिनियम, 1988 (संशोधन 2019) के अनुरूप मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शमन शुल्क की दरों में संशोधन पर विचार करने के लिए मंत्रि-परिषद का गठन किया गया था। इस कमेटी की 6 दिसंबर 2022 को बैठक आयोजित की गई थी।

तेज वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना

बैठक लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन विभग के प्रभारी पीएस राघवेंद्र सिंह, आयुक्त एसके झा शामिल हुए। इस समिति ने जुर्माना राशि को लेकर अपनी अनुशंसाये की थी, जिसके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत कर लिया गया। इसमें सीट बेल्ट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ओव्हर स्पीड में दो पहिया और तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन के लिए जुर्माना राशि समान रखी गई है। लेकिन आपातकालीन एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपए जुर्माना वसुलने का प्रावधान किया गया है। वहीं, तय स्पीड से तेज वाहन चलाने पर पहली बार में 5 हजा रुपए और इसके बाद पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा।

कुछ धाराओं में वर्तमान जुर्माने की दरों में की गई कमी

वहीं, कुछ धाराओं में वर्तमान जुर्माने की दरों में कमी भी गई है। इसमें अतिरिक्त सवारी ढोने पर 1500 रुपए की जगह अब 200 रुपए प्रति सवारी किया गया है। इसी प्रकार ठेका गाड़ी द्वारा सवारी को ले जाने से इंकार करने पर 500 रुपए का जुर्माना था, जिसे कम करके दो पहिया/तीन पहिया के लिए 50 रुपए एवं अन्य वाहनों में 500 रुपए किया गया है। वहीं, बिना टिकट सवारी ढोने पर पूर्व में 1 हजार की दर थी, जिसे कम करके 500 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं, परिवहन विभाग ने  माल वाहकों द्वारा ओव्हर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में जुर्माना 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया है। वहीं, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए निर्धारित आकार से ज्यादा भरने पर दरों में वृद्धि की गयी हैं। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रथम अपराध पर 1 हजार रुपए तथा परिवहन वाहनों पर पांच हजार रुपए की दर तथा बाद में 10 हजार रुपए रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 1000 रुपए जुर्माना

बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते पाए जाने पर लगने वाला जुर्माना यथावत पांच सौ रुपए रखा गया है। गाड़ी मोडीफाई करके चलाने वाले वाहन चालकों पर अब एक लाख रुपए जुर्माना होगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना तय किया गया है। इसमें बड़ी गाड़ियों के लिए जुर्माना तीन हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया गया है। बिना पंजीयन के वाहन चलाने पर दुपहिया और तीन पहिया वाहनों पर अब दो हजार रुपए, लाइट मोटर व्हीकल पर जुर्माना तीन हजार और भारी वाहनों पर  जुर्माना पांच हजार रुपए तय किया गया। दोबारा यही गलती करने पर टू व्हीलर पर तीन हजार, लाइट मोटर व्हीकल पर पांच हजार रुपए और भारी वाहनों पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

Divyanshi Singh

Recent Posts

MP Doctors’s Strike: भोपाल में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, अस्पताल के बाहर लगाई OPD

India News MP  (इंडिया न्यूज़), MP Doctors’ strike: कोलकाता में 8 अगस्त को एक ट्रेनी…

1 month ago

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, कई जिलों में तेज बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति

India News MP  (इंडिया न्यूज़), MP Weather Update: मध्य प्रदेश में एक हफ्ते के ब्रेक…

1 month ago

Tribal youth Assaulted: सड़क पर युवक ने की आदिवासी व्यक्ति की पिटाई, जूते के फीते बांधने पर किया मजबूर

India News MP  (इंडिया न्यूज़), Tribal youth Assaulted: इंदौर में एक शर्मनाक घटना सामने आई…

1 month ago

MP NCL scandal: NCL में भ्रष्टाचार का बड़ा घोटाला, CBI के पुलिस उपाधीक्षक सहित 5 लोग गिरफ्तार

India News MP (इंडिया न्यूज़), MP NCL scandal: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स…

1 month ago

NCPCR On Illegal Madrasas: NCPCR ने की मदरसों पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने की शिकायत, जानिए पूरा मामला

India News MP (इंडिया न्यूज़), NCPCR On Illegal Madrasas: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में…

1 month ago

Train Derailments: कानपुर की घटना के बाद कछपुरा में ट्रेन डिरेल करने का प्रयास

India News MP (इंडिया न्यूज़),  Train Derailments: मध्य प्रदेश के कछपुरा स्टेशन के पास रविवार…

1 month ago