India News MP (इंडिया न्यूज़), 14 साल की रेप पीड़िता को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति। याचिका में दर्ज कराये गए जानकारी के अनुसार नबालिक लड़की बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती और अभी शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे को जन्म देने और पालने पोसने के स्थिति में नहीं है। जिसके बाद पीड़िता को HC ने गर्भपात की अनुमति दे दी।
MP के सिंगरौली गांव की निवासी 14 साल की रेप पीड़िता को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के माता पिता ने बच्ची के गायब होने के बाद पीड़िता के अपहरण होने का केस दर्ज कराया था जिसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसपे अपहरण , दुष्कर्म और पॉस्को सहित अन्य धारा लगा कर केस दर्ज किया है। दर्ज कराई गयी याचिका में कहा गया था की पीड़िता बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती और वह शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं है।
HC के आदेश पर पीड़िता के माता पिता ने हलफनामा पेश कर बताया की उनकी नाबालिक लड़की का अपहरण किया गया था और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया जिसके बाद वह गर्भवती हो गयी इस मामले में जस्टिस जीएस आहलूवालिया की सिंगल बेंच ने कहा की पीड़िता का गर्भपात उसके माता पिता के उपस्थित में और उनके पैसो से कराया जाये इस मामले में राज्य सरकार और डॉक्टरों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
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