India News(इंडिया न्यूज), MP News: CAA को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। यह कानून किसी के अधिकार या नागरिकता को छीनने का अधिकार नहीं है। यह नागरिकता देने का अधिकार है। इससे यह साबित होता है कि इस देश में घुसपैठिए स्वीकार नहीं है। लेकिन शरणार्थियों को पर्याप्त सम्मान है।
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा बयान का ऐलान किया है, कैंद्र सरकार ने CAA नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। जिससे पूरे भारत देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू हो गया। हालांकि 5 साल पहले यह कानून संसद से पास हो चुका है।
CAA को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि इस देश में घुसपैठिए स्वीकार नहीं है। यह किसी के अधिकार या नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है। यह नागरिकता देने का अधिकार है। इससे साबित होता है कि इस देश में घुसपैठिए स्वीकार नहीं है, लेकिन शरणार्थियों को पर्याप्त सम्मान है।
आगे उन्होंने कहा- श्रम मंत्री ने हरदा मामले की रिपोर्ट वापस लौटाई। विभाग के पास फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की जानकारी तक नहीं है। रिपोर्ट में मजदूरों की संख्या का जिक्र नहीं था, मंत्री ने पूछा कितने लोग काम कर रहे थे विभाग के पास क्या कोई रिकॉर्ड है। यह भारत भूमि का मूलतत्व है, यह हमारी विरासत को मजबूत करने का कदम है।
श्रम मंत्री ने आगे बोला- मध्य प्रदेश में बढ़ेगी 25 प्रतिशत मजदूरी की दर, असंगठित क्षेत्र में बढ़ेगी मजदूरी, 2014 से नहीं बढ़ी है मजदूरी, भर्ती का रास्ता भी खुलेगा। भोपाल में जीवित लोगों को संबल योजना का लाभ दिया गया है।
ऐसे मामलों में अफसर पर कार्रवाई की गई है साथ ही
रिकवरी भी होगी।
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