India News(इंडिया न्यूज़), MP News: प्रदेश में 31 और 1 जनवरी की रात को क्लब और बार मालिकों को उनके प्रतिष्ठान 12 बजे बंद करने और 12.15 बजे तक पार्किंग स्थल को खाली करने के निर्देश दिए गए है। जिसके बाद पब में किसी को एंट्री नही दी जाएगी। ये आदेश DCP (जोन-2) अभिषेक आनंद द्वारा पब, बार मालिकों, प्रबंधकों और उनके सुरक्षा अधिकारियों के लिए जारी किए है। क्लब मालिकों और उनके सुरक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी मेें साउंड सिस्टम नियम के तहत ही बजे।
साथ ही बता दें कि DCP ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पब मालिकों को निर्देश दिए, बार रात 12 बजे तक बंद हो जाए। रात 11.30 बजे के बाद पब में नो एंट्री होगी। वहीं, रात 12.15 बजे तक पार्किंग स्थल भी खाली हो जाए। साउंड सिस्टम की आवाज की सीमा का भी पालन करना होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी लाउडस्पीकर का उपयोग न हो। साथ ही कहा कि मालिकों से 31 तारीख को अनुमति लेने होगी।
साथ ही पब परिसर में कैमरों की संख्या बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया कि कैमरे चालू हों। पब में किसी भी झगड़े या विवाद की स्थिति पैदा होने पर पुलिस को सूचित करने के निर्देश भी दिए है। किसी भी नाबालिग की पब में एंट्री न हो अगर पुलिस कार्रवाई के दौरान परिसर में कोई नाबालिग पाया जाता है, तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जारी निर्देशों में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं के साथ पब में एंट्री न करे। पब में प्रवेश करकते समय लोगों की अच्छे से जांच हो।
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