India News MP(इंडिया न्यूज़), MP News: ग्वालियर जिला न्यायालय की एनडीपीएस कोर्ट ने शातिर स्मैक तस्कर शफी मोहम्मद को कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने 12 गवाहों की गवाही के बाद शफी को 14 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 4 नवंबर 2021 का है, जब क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर शहर के बस स्टैंड पर छापा मारा था।
छापेमारी में आरोपी गिरफ्तार
छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उसकी तलाशी लेने पर 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शफी मोहम्मद है और वह मंदसौर का रहने वाला है। शफी लंबे समय से स्मैक की तस्करी कर रहा था और बरामद स्मैक की कीमत 50 लाख रुपये थी।
ममले की जांच में जूता प्रशासन
इतनी बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद होने पर मामले की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) इंदौर को सौंप दी गई। जांच में सामने आया कि अयूब हुसैन और जिब्राइल मंडल भी स्मैक की खरीद-फरोख्त में शामिल थे। इसके बाद इन दोनों को भी आरोपी बनाया गया।
शफी मोहम्मद को दोषी करार
29 अप्रैल 2022 को शफी मोहम्मद और अयूब हुसैन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया। सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान लिए गए। आखिरकार न्यायालय ने शफी मोहम्मद को दोषी करार देते हुए उसे 14 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। शफी घटना के समय से ही ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद है। वहीं, अयूब की ओर से हाजिरी माफी का आवेदन खारिज होने के बाद उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
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