India News MP (इंडिया न्यूज़), MP News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गांव से रविवार, 23 जून को गाय का मांस बरामद होने के बाद गिरफ्तार किए गए दो लोगों के खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया है। गोहत्या की शिकायत के बाद पुलिस ने शुक्रवार रात जिले के नूराबाद गांव में बंगाली कॉलोनी के एक घर से गोमांस और गाय की खाल जब्त की।
जानकारी के मुताबिक एक ग्रामीण अनिपाल गुर्जर ने शिकायत की कि उसने कुछ लोगों को गाय का वध करते देखा और जब उसने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने शुक्रवार शाम उस पर हमला कर दिया। हमलावरों से बचने में कामयाब रहे गुर्जर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद में पुलिस ने आरोपी के घर से गाय की खाल के अलावा दो बोरी हड्डियां और गोमांस जब्त किया।
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मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों की पहचान असगर और रेटुआ के रूप में हुई है, उन पर शनिवार को एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद शनिवार को कई दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़कें जाम कर दीं।
पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मप्र गोहत्या विरोधी अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंगा, हमला और धमकी के तहत मामला दर्ज किया है। राज्य में गोहत्या के अपराध पर सात साल तक की सज़ा हो सकती है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले में कथित रूप से शामिल छह से अधिक अन्य लोग फरार हैं और मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनकी तलाश जारी है। इस मामले में शामिल लोग मुरैना जिले के मूल निवासी नहीं थे और मजदूरी के काम के लिए यहां आकर बस गए थे। यह जांच का विषय है क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल से आकर कई लोग यहां एक खेल मैदान में बस गए हैं।
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