India News MP (इंडिया न्यूज), MP News: राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तन्खा द्वारा दायर 10 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सजा सुनाई है। शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने 500-500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों नेताओं को अदालत की अवमानना मामले में पिछली तारीख को संशोधित कर एक महीने पहले पेश होने का भी आदेश दिया है। उन्होंने यह कहते हुए उपस्थित होने में असमर्थता को माफ करने के लिए आवेदन किया था कि वह लोकसभा चुनाव के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। इसलिए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जानी चाहिए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर वारंट जारी कर दिया है।
जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा सदस्य तन्खा ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में 10 करोड़ रुपये की मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. तीनों नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई प्रतिकूल बात नहीं कही. उन्होंने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी.
जब कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह ने उन पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। 20 जनवरी 2024 को कोर्ट ने तीनों नेताओं को धारा 500 के तहत दोषी मानते हुए मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें तीनों नेताओं को राहत नहीं मिली।
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